मप्र में 62 प्रकार के पेड़ो की कटाई पर पूर्णतः रोक, वन विभाग ने दिया बड़ा निर्देश, देखे पूरी न्यूज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद वन विभाग ने 62 प्रकार के पेड़ों, जिनमें आम, जामुन, इमली, बबूल और अन्य शामिल हैं, की कटाई पर रोक लगा दी है। यह फैसला राज्य में बढ़ती अवैध कटाई को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम है। वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन पेड़ों की कटाई या लकड़ी का परिवहन बिना ट्रांजिट परमिट (टीपी) के अवैध होगा। यह कदम प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़ रही पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए उठाया गया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च में राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने 62 प्रकार के पेड़ों, जिनमें आम, इमली, जामुन, बबूल, शीशम, अमरूद और अन्य प्रजातियां शामिल हैं, की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वन विभाग की संरक्षण शाखा ने इस संबंध में आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि अब सरपंच खेत-खलिहान के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दे सकेंगे और न ही इनकी लकड़ी का परिवहन बिना ट्रांजिट परमिट (टीपी) के किया जा सकेगा। यह कदम राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
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62 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई पर रोक
आपको बता दे की साल 2015 और 2017 में वन विभाग ने 62 प्रजातियों के पेड़ों को ट्रांजिट परमिट (टीपी) से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप, इन पेड़ों की भारी संख्या में कटाई की घटनाएं सामने आईं, जिसमें 2023 में 50,180 और 2024 में 10,688 मामले दर्ज हुए। सड़क किनारे और खेतों से आम, बबूल, शीशम, इमली, जामुन जैसी प्रजातियों के पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से की जा रही थी। हालांकि, 2019 में हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना पर स्थगन दे दिया था, लेकिन वन विभाग ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस फैसले का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। अब इस मामले पर निर्णायक फैसला आया है, जो पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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इन पेड़ो की कटाई पर रोक
वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए 62 प्रकार के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इनमें नीलगिरि, बेट, नीम, कैसूरिना, कटहल, शहतूत, खिकेन, पोपलर, सिस्सू, सुबबूल, अमरूद, करंज, इजरायली बबूल, आस्ट्रेलियन बबूल, नींबू, संतरा, आम, मोसंबी, पलाश, विलायती बबूल, मुनगा, सफेद सिरस, मौलश्री, गूलर, बबूल, अशोक, रबर, खमेट, पुत्रजीवा, सेमल, महारुख, इमली, कपोक, कदंब, जामुन, चिटोल, केसिया साइमिया, ग्लेरिसीडिया, गुलमोहर, सप्तपर्णी, रिमझा, जेकरंडा, कैथा, सिल्वर ओक, जंगल जलेबी, गुड़हल, जासोन, पाम और पेल्टाफोरम जैसी शंकुधारी प्रजातियां शामिल हैं। यह कदम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।